Wednesday, 2 December 2015

हार्दिक पटेल को राहत : हाईकोर्ट ने राजद्रोह की याचिका रद्द की

अहमदाबाद। राजद्रोह के मामले मेंं जेल में बंद पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कन्वीनर हार्दिक पटेल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान हार्दिक पटेल पर गुजरात पुलिस द्वारा लगाए गए राजद्रोह की धारा को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि यदि पुलिस को हार्दिक पटेल से राजद्रोह या षडयंत्र के मामले मेंं पूछताछ करनी है तो कर सकती है लेकिन इन धाराओं को लगा नहीं सकती। हाईकोर्ट के आदेश से हार्दिक पटेल को राजद्रोह के मामले से राहत मिली है। इससे हार्दिक को जमानत पर छूटने की राह आसान हो गयी है।
ज्ञातव्य है कि राज्य मेंं स्थानीय निकाय चुनाव हो चुके हैं। राज्य सरकार भी हार्दिक पर ज्यादा दबाव डालने के मूड मेंं नहींं दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट द्वारा हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह की धारा रद्द करने का आदेश दिए जाने के बाद गुजरात के पाटीदारोंं में खुशी छा गयी है। हार्दिक के साथ ही राजद्रोह के मामले मेंं दर्ज उनके सार्थियोंं को भी जल्द जेल से रिहा किया जा सकता है।

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