Monday, 28 December 2015

गुजरात हाईकोर्ट ने दी नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भ को गिराने की अनुमति

गुजरात हाईकोर्ट ने दी नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भ को गिराने की अनुमति
गुजरात हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने 16 साल की एक बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की प्रार्थना पर उचित चिकित्सकीय देखरेख में लड़की के आठ सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति केजे ठाकर ने स्थानीय पुलिस को लड़की को यहां सोला सिविल अस्पताल में ले जाने और उसका गर्भपात कराने से पहले कल तक डॉक्टरों की ताजा मेडिकल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

मेडिकल जांच के बाद कथित दुष्कर्म के बारे में पता चला
अदालत का आदेश लड़की के माता-पिता की एक अर्जी पर आया, जिन्हें अपनी बेटी के साथ कथित दुष्कर्म के बारे में तब पता चला जब वे 12 दिसंबर को मेडिकल जांच के लिए उसे सोला सिविल अस्पताल लेकर गए।

युवक ने तीन बार किया बलात्कार
लड़की ने यहां सोला पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि एक युवक ने पिछले तीन महीने में तीन बार उसके साथ बलात्कार किया, जिससे उसका गर्भ ठहर गया। शिकायत के आधार पर सोला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया।

गर्भपात कराने की अनुमति
लड़की के आठ सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि होने के बाद उसके माता-पिता ने चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसका गर्भपात कराने के लिए उच्च न्यायालय की इजाजत मांगी थी। यह कानून 12 सप्ताह से कम का गर्भ होने की स्थिति में एक डॉक्टर के पैनल की देखरेख में गर्भपात की इजाजत देता है।

No comments:

Post a Comment